MP News: बच्चों के एडमिशन को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, आयु सीमा में मिली छूट
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में बच्चों के एडमिशन को लेकर जारी किया बड़ा आदेश 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नहीं होगा एडमिशन पढ़िए नई गाइडलाइन
MP News: मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के एडमिशन को लेकर बड़ा फैसला किया है, अब एडमिशन के लिए बच्चों के अभिभावकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रदेश में एडमिशन के लिए तय आयु सीमा में छूट का आदेश स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) की ओर से जारी किया गया है.
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जारी किए गए आदेश के मुताबिक मध्य प्रदेश के सभी विद्यालयों में कक्षा नर्सरी, KG-1, KG-2 और पहली क्लास में एडमिशन के लिए बच्चों की आयु सीमा की गणना 1 अप्रैल की जगह 31 जुलाई 2024 से की जाएगी. दरअसल कुछ दिनों पहले स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों के एडमिशन के लिए आयु सीमा की गणना 1 अप्रैल 2024 से किए जाने का आदेश जारी किया गया था लेकिन अब इसे बदल दिया गया है.
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एडमिशन की आयु सीमा का आदेश जारी करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) ने मध्य प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को यह आदेश लागू करने का निर्देश दिया है, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बाद अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है, विभाग द्वारा कक्षा एक में एडमिशन के लिए बच्चों की आयु सीमा 6 वर्ष निर्धारित की है इससे कम उम्र वाले बच्चे एडमिशन के योग्य नहीं होंगे.
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